Uttarakhand News: उत्तराखंड में शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। धामी सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 को लागू कर दिया है। इस नीति के तहत शराब के शौकीनों को निजी उपयोग के लिए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है। जिससे अब घर-घर में मिनी बार खुल सकेंगे। प्रदेश में पहले मिनी बार का लाइंसेस भी जारी कर दिया गया है। आइए जानते है कौन और कैसे अपने घर में मिनी बार खोल सकता है।
इतनी रख सकते है शराब, ये होगा वार्षिक शुल्क
मिली जानकारी के अनुसार धामी सरकार की 2023-24 की नई आबकारी नीति के तहत घर पर मिनी बार रखने के लिए लाइसेंस देने का प्रावधान पेश किया गया है। लोग घरों में बार बना सकेंगे। घरों में 50 लीटर तक शराब रख सकते हैं। इस नीति के तहत देहरादून के एक आवेदक को मिनी बार का लाइसेंस जारी भी कर दिया गया है। इसके लिए वहीं लाइसेंस ले सकता है जो पिछले पांच वर्षों से ITR दाखिल कर रहा है, वो जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने और शर्तों को पूरा करने वालों को 12,000 रुपये के वार्षिक शुल्क पर होम बार लाइसेंस जारी किया जाएगा।
ये है शर्ते और आयु सीमा
रिपोर्ट के मुताबिक, किसी को बार का उपयोग केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए करना होगा। किसी भी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। सरकार की ओर से जारी ड्राई डे पर बार को बंद रखना होगा। इसके अलावा, किसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 21 वर्ष से कम उम्र का कोई भी उस क्षेत्र में न आए, जहां बार स्थापित है। इसके अलावा, लाइसेंस का नवीनीकरण ‘होम बार’ के निरीक्षण के बाद ही किया जाएगा।
करना होगा हलफनामा जमा, फिर मिलेगी मंजूरी
एक बार मंजूरी मिलने के बाद, लाइसेंस धारक 9 लीटर भारत निर्मित विदेशी शराब, 18 लीटर विदेशी शराब, 9 लीटर वाइन और 15.6 लीटर बीयर घर पर रखने का हकदार होगा। हालाकि, होम मिनी-बार लाइसेंस चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों को पूरा करने के बारे में एक हलफनामा जमा करना होगा। देहरादून के एक व्यक्ति ने मिनी बार के लिए लाइसेंस मांगा था। 4 अक्टूबर यानी पिछले बुधवार को प्रशासनिक स्तर पर यह लाइसेंस जारी किया गया। ये प्रदेश के मिनी बार का पहला लाइसेंस है।