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Friday, February 27, 2026
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युवक ने घड़ी की दुकान में घुस कर की मालिक की पिटाई, दुकान में की तोड़फोड़

रामनगर (महानाद) : एक युवक ने दूसरे युवक पर उसकी घड़ी की दुकान में घुसकर उसके पिता की पिटाई करने व दुकान में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

हनुमान गढ़ी निवासी शुभ अग्रवाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि दिनांक 26.4.2024 की शाम के लगभग 6.15 बजे उसके पिता अजय अग्रवाल अपनी ठेंगा लाइन स्थित दुकान प्रिया वाच कंपनी में बैठे हुए थे तभी इन्द्रा कालोनी निवासी तरुण अग्रवाल पुत्र अशोक कुमार अग्रवाल दुकान के बाहर की ओर से ही गाली-गलौच करते हुए आया और दुकान के अन्दर घुसकर उसके पिता अजय कुमार अग्रवाल के साथ मारपीट शुरु कर दी। उसके हाथ में कोई नुकीला डण्डा था, जिससे उसके पिता के काफी चोटे आई हैं तथा सिर फट गया है। इसके बाद तरुण अग्रवाल उसके पिता को जान से मारने की धमकी देता हुआ दुकान में रखा सामान, काउन्टर के शीशे व दुकान में मौजूद स्टूल आदि तोड़ फोड़ कर फेंकते हुए वहां से भाग गया। उक्त घटना को मौके से आने दृजाने वाले राहगीरों व आस दृपड़ौस वालो ने देखा है।

शुभ अग्रवाल ने बताया कि उक्त घटना की जानकारी जैसे ही उसे मिली तो उसने अपनी रिश्तेदारी आदि में फोन कर सूचित किया, जिस पर उसके जीजा शिवि अग्रवाल व बहन आदि मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में सभी लोग उसके पिता को सरकारी अस्पताल ले गये, जहां उनके सिर में सात टांके तथा आंख के नीचे की ओर 12 टांके लगे हैं।

शुभ अग्रवाल ने बताया कि उक्त घटना के उपरान्त उसके जीजा शिवि अग्रवाल तरुण अग्रवाल के पिता अशोक कुमार अग्रवाल की दुकान चमन वाच कम्पनी, ठेंगा लाईन पर शिकायत करेन गये तो अशोक कुमार अग्रवाल ने उसे जीजा शिवि अग्रवाल के साथ बदतमीजी करते हुए दुकान से धक्का दे दिया और गाली गलौच करते हुए अपने पुत्र तरुण का पक्ष लेते हुए शिवि अग्रवाल को जान से मारने की धमकी दी।

शुभ ने बताया कि तरुण अग्रवाल द्वारा पूर्व में भी उसकी में घुसकर कई तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है तथा पूर्व में भी मारपीट कर चुका है। उसने अपनी व अपने पिता की जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है।

शुभ अग्रवाल की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तरुण अग्रवाल के खिलाफ धारा 323, 427, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई जोगा सिंह संधू के हवाले की है।

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