सुहानी अग्रवाल
देहरादून (महानाद) : उत्तराखंड सरकार ने ईद-उल-अजहा (बकरीद) की छुट्टी को संशोधित करते हुए इस अब बुधवार की जगह बृहस्पतिवार को कर दिया है।
उक्त आदेश जार करते हुए उत्तराखंड सरकार के सचिव राजेन्द्र कुमार ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने विषयक अधिसूचना दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 की अनुसूची-1 तथा निगोशिएबुल इन्स्ट्रमेंट एक्ट, 1881 के अन्तर्गत अनुसूची-4 के कम सं.- 11 उल्लिखित ईद-उल-जुहा (बकरीद) हेतु दिनांक 27 मई, 2026 (बुधवार) को घोषित सार्वजनिक अवकाश के स्थान पर सम्यक विचारोपरांत अब दिनांक 28 मई, 2026 (बृहस्पतिवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।
उक्त के क्रम में निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 की धारा 25 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य के अन्तर्गत स्थित बैंक / कोषागार / उप कोषागार में भी उपरोक्तानुसार अवकाश घोषित किया जाता है।




