जमीन हड़पने के लिए बन गई नकली पत्नी और बेच दी जमीन, अनुसूचित जाति का बनवा लिया फर्जी प्रमाणपत्र

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सांकेतिक तस्वीर

बाजपुर (महानाद) : एक युवक ने एक महिला पर उसके पिता की नकली पत्नी बनकर उसकी जमीन बेचने तथा अनुसूचित जाति का नकली प्रमाणपत्र बनवाने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

बन्नाखेड़ा, बाजपुर निवासी रामपाल पुत्र रामस्वरूप ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर बताया कि वह धोबी (अनुसूचित जाति का व्यक्ति) है तथा ग्राम मुड़िया (सदर) तहसील सदर, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश में 0.751 हैक्टेयर भूमि है। उक्त भूमि को किसी भूरी देवी पत्नी प्रसादी निवासी ग्राम मुड़िया (सदर), तहसील सदर, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश ने अपने आप को उसके पिता रामस्वरूप की पत्नी दिखाकर गैर कानूनी रूप से अपने रिश्तेदारों शिवस्वरूप पुत्र प्रसादी, तेजपाल, ओम सिंह, भाग सिंह पुत्रगण भूकन लाल को बेच दिया।

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रामपाल ने बताया कि जब उसे इस बात का पता चला तो उसके द्वारा अपर सिविल जज न्यायालय संख्या 3, जिला रामपुर के न्यायालय में बैनामा निरस्तीकरण का वाद दाखिल कर दिनांक 29.09.2018 को निरस्त करवा दिया। उसने बताया कि जब बैनामा निरस्तीकरण का वाद कोर्ट में विचाराधीन था, उसी बीच उक्त भूरी देवी पत्नी प्रसादी ने एक बार फिर अपने आप को पुनः उसके पिता रामस्वरूप की पत्नी दिखाकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवा लिया।

रामपाल ने बताया कि उक्त भूरी देवी की जाति लोधी है जो कि अन्य पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आती है। उसके द्वारा तहसीलदार बाजपुर को लिखित शिकायत की गई तथा तहसीलदार बाजपुर द्वारा जाँच के बाद दस्तावेजों को फर्जी पाते हुये भूरी देवी द्वारा बनवाये गये फर्जी अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया।

रामपाल ने बताया कि उक्त लोगों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए पहले तो भूरी देवी ने अपने आप को उसके पिता की पत्नी बताया और बाद में तहसीलदार बाजपुर के कार्यालय से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्र्जीी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाकर दण्डनीय अपराध किया है। उक्त लोग भू-माफिया व अपराधी किस्म के व्यक्ति है तथा उसकी जमीन को हड़पना चाहते हैं। उक्त लोगों के खिलाफ थाना अजीमनगर, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश में भी अन्तर्गत धारा 323 आईपीसी व 3 (1)एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत है। उक्त लोग आये दिन उसके व उसके परिवार के लोगों को डराते धमकाते रहते हैं तथा कई बार उसके व उसके परिवार के लोगों के साथ मारपीट व गाली-गलौच भी कर चुके हैं।

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने भूरी देवी, शिवस्वरूप, तेजपाल, ओम सिंह व भाग सिंह के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई भगवान गिरी के सुपुर्द की है।

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