लखनऊ (महानाद) : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मृत आश्रितों को नौकरी दिये जाने को लेकर नया आदेश जारी किया है।
अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने पत्र जारी कर निर्देश दिये हैं कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है और उसका पति या पत्नी जीवित हो और वह केंद्र या राज्य सरकार में सरकारी सेवक हो तो उसके आश्रित को नौकरी न दी जाये।
मृत आश्रित को नौकरी देते हुए उससे शपथ पत्र लिया जाये कि उसके जीवित माता या पिता में से कोई भी सरकारी सेवक नहीं है। इन निर्देर्शों का पालन न करने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाये।
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