विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद): उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल की खण्डपीठ ने शिक्षा विभाग को उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक हटाकर पं. गोविन्द बल्लभ पंत शिक्षा समिति को चार्ज देने का आदेश दिया है।
पं. गोविन्द बल्लभ पंत शिक्षा समिति के वकील एएस रावत ने दिनांक 11.4.2023 को पं. गोविन्द बल्लभ पंत इंटर कॉलेज में शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त प्रशासक को हटाये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि संस्था के चुनाव हो चुके हैं और नई कमेटी वर्ष 2025 तक प्रभावी हैं जिस कारण प्रशासक को हमेशा के लिए बने रहने का अधिकार नहीं है। पूर्व में ही कमेटी द्वारा प्रशासक को हटाये जाने का आवेदन दे रखा है। परन्तु अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई ।
हाईकोर्ट उत्तराखंड, नैनीताल में दो जजों की खण्डपीठ मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि पं. गोविन्द बल्लभ पंत शिक्षा समिति के पूर्व आवेदन पर तीन सप्ताह में निर्णय लें तथा बिना किसी देरी के और बिना किसी और आदेश का इंतजार करे नव निर्वाचित पं. गोविन्द बल्लभ पंत शिक्षा समिति को चार्ज प्रदान कर प्रशासक को हटा दें।