spot_img
spot_img
Thursday, May 7, 2026
spot_img

खुशखबरी : अब उत्तराखंड में आय प्रमाण पत्रों की वैधता होगी 1 वर्ष

देहरादून (महानाद) : पुष्कर धामी सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवा – आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 6 महीने से बढ़ाकर एक साल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के नागरिकों को हो रही कठिनाईयों को दूर करने के लिए आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 06 माह के स्थान पर 01 वर्ष की गई है।

आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की आय में परिवर्तन प्रतिवर्ष होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर आय के साधन कृषि से सम्बन्धित है और 01 वर्ष की आय में खरीफ व रबी की फसल से ही आय का आंकलन एवं आय की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक की जाती है, जो कि 01 वर्ष की अवधि से आच्छादित है।

अब सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष किया गया है जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के दिनांक 01 अप्रैल से वित्तीय वर्ष के अन्त 31 मार्च तक वैध होगा।

बता दें कि उक्त के लिए राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles