रेप का केस दायर करने के बाद आरोपी के साथ घूम रही थी युवती, कोर्ट ने दी जमानत

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अहमदाबाद (महानाद) : रेप का केस दायर करने वाली युवती के आरोपी के साथ घूमने की बात सामने आने के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने गैंगरेप में शामिल एक व्यक्ति को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि आरोप लगाने के बाद पीड़िता के आरोपी के साथ अच्छे संबंध थे। इतना गंभीर आरोप लगाने के बाद भी वह आरोपी के साथ घूमती रही। उसकी खातिरदारी का आनंद लेती रही। ऐसे में आरोप गलत प्रतीत हो रहा है।
बता दें कि एक महिला अपने 5 पुरुष दोस्तों के साथ गुजरात के अहमदाबाद से गांधीधाम घूमने गई थी। लौटने के बाद उसने इनमें से 4 लोगों पर गैंगरेप के आरोप लगाए तथा एक पुरुष का नाम नहीं लिया। इसके बाद वह उस युवक के साथ गोवा घूमने भी गई और वहां से आने के बाद उसने उस युवक पर भी गैंगरेप में शामिल होने का आरोप लगा दिया। मामले में कोर्ट एक आरोपी को पहले ही जमानत दे चुका है। इसी आधार पर मुख्य आरोपी ने जमानत याचिका दायर की थी।
मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जज राजेंद्र सरीन ने कहा कि पेश किए गए सबूतों से पता चलता है कि महिला के आरोपी के साथ दोस्ताना संबंध हैं। इससे बलात्कार का आरोप भी गलत प्रतीत होता है, क्योंकि पहले वह आरोपी की खातिरदारी का आनंद ले रही थी, फिर उसके साथ घूमने भी गई। महिला पढ़ी लिखी है और गरीब परिवार से भी नहीं आती कि उसे आरोपियों के साथ जाने के लिए मजबूर किया जा सके। अदालत ने महिला के उस आरोप को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने रेप की वीडियोग्राफी और वारदात से पहले ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। महिला अदालत में यह आरोप भी साबित नहीं कर पाई।
कोर्ट ने कहा कि शुरुआती तौर पर पता चलता है कि 11 सितंबर 2020 को ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। इसलिए आरोपी ने बिल्कुल सामान्य व्यवहार किया। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी को दो लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।