spot_img
spot_img
Monday, May 25, 2026
spot_img

नैनीताल ले जाकर बीबी को जहर देकर मारने वाला पति गुलजार गिरफ्तार

नैनीताल (महानाद) : तल्लीताल थाना पुलिस ने पर्यटक इरम खान हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसके पति गुलजार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले का खुलासा करते हुए सीओ सिटी विभा दीक्षित ने बताया कि विगत 1 अगस्त 2023 को पर्यटन नगरी नैनीताल के एक प्रतिष्ठित होटल के कमरे में एक महिला पर्यटक का शव बरामद हुआ था। सूचना मिलने पर मौके पहुंची थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा शव को कब्जे पुलिस लेकर जांच प्रारंभ की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त महिला पर्यटक एक अन्य युवक के साथ घटना से एक दिन पूर्व 31 जुलाई 2023 को उक्त होटल में रुके हुए थे, परंतु युवक मौके से फरार है।

पुलिस द्वारा मृतक महिला के परिजनों को सूचित किया गया तो दिनांक 2 अगस्त 2023 को मृतका इरम खान की बहन फरहीन वारसी पुत्री रिजवान उल हक, निवासी-लाल नगरी, पंजाब नेशनल बैंक के पास, मुरादाबाद उ.प्र. ने तल्लीताल थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि मौ. गुलजार पुत्र मौ. सद्दीक, निवासी करुला, रहमत नगर, गली नं- 04, नियर गुलामे रसूल मस्जिद, थाना कटघर, जिला मुरादाबाद व उसके सहयोगियों 1- नेहा, 2- सिमरन, 3- सिमरन की मां आसमां ने उसकी बहन का अपहरण कर नैनीताल लाकर उसकी हत्या कर दी है।

फरहीन की तहरीर के आधार पर एसएसपी नैनीताल पंकज पांडे के आदेशों के क्रम में अभियोग के सफल अनावरण हेतु एसपी क्राइम/यातायात नैनीताल डॉ. जगदीश चंद्र के दिशा- निर्देशन एवं सीओ सिटी नैनीताल विभा दीक्षित के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष तल्लीताल रोहताशस सिंह सागर द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई। दौराने विवेचना होटल के सीसीटीवी कैमरों को चैक किया गया व अभियोग से सम्बन्धित सभी संदिग्ध व्यक्तियों के कॉल डिटेल का अवलोकन किया गया।

पुलिस द्वारा सभी साक्ष्य एकत्रित कर मृतका इरम खान का विसरा परीक्षण आरएफएसएल रुद्रपुर में कराया गया, जिसमें जहर की पुष्टि हुई। विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त मौ. गुलजार उपरोक्त के विरुद्ध इरम खान द्वारा मार्च 2023 में थाना मुगलपुरा, मुरादाबाद में धारा 376/377/313/504/506 भादवि व 67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। जिसमें बाद विवेचना धारा 504/506 भादवि व धारा 67 आईटीएक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

सीओ विभा दीक्षित ने बताया कि मृतका इरम खान मौ. गुलजार से अलग अपने घर पर रह रही थी। अभियुक्त मृतका पर मुकदमा वापस लेने का दबाव डालता था। इसी साजिश के तहत गुलजार मृतका इरम खान को नैनीताल लेकर आया तथा नगर के एक प्रतिष्ठित होटल में ठहरकर रात्रि में जहर देकर उसकी हत्या कर दी तथा मृत्तका के मोबाइल व जहर देने के पश्चात मृतका द्वारा की गई उल्टियां व अन्य साक्ष्यों को गायब कर मृतका को छोड़कर होटल के कमरे का लॉक लगाकर भाग गया।

विवेचना में मृतका इरम खान का अभियुक्त गुलजार की दूसरी पत्नी होना पाया गया तथा इन दोनों द्वारा पूर्व में निकाह किया जाना भी पाया गया। अभियोग में साक्ष्यों के आधार पर धारा 302/201 भादवि के अपराध का कारित किया जाना पाया गया। पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए संपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त गुलजार को कल दिनांक-19.08.2023 को धारा 302/201 भादवि के तहत गिरफ्तारी कारण बताकर गिरफ्तार किया गया।

पुलिस टीम में थानाध्यक्ष तल्लीताल रोहताश सागर, एएसआई नीरज सिंघल, हे.का. शिवराज राणा, ललित राम, कां. राजेन्द्र सिंह मेहरा, अमित कुमार, पूनम राणा तथा सर्विलांस सेल के अनिल गिरि शामिल थे।

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles