रामनगर (महानाद) : एक डंपर चालक ने एक व्यक्ति पर उसके पुत्र के साथ मारपीट करने और जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
ग्राम थारी, हल्दुआ, रामनगर निवासी डंपर चालक जसवीर सिंह पुत्र वचन सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह बंजारी गेट, कोसी में डंपर चालक का काम करता है। उक्त कार्य हेतु वह प्रातः लगभग 8 बजे घर से चला जाता है। उसके दिन का खाना उसका पुत्र अमृत सिंह घर से बंजारी गेट देने आता है ।
जसवीर सिंह ने बताया कि दिनांक 16.04.2026 को उसका पुत्र अमृत उसे खाना देने आया था। वहीं, अर्जुन सिंह पुत्र गुरदास सिंह भी अपने वाहन चालकों को खाना देने आया था। वीरपुर लच्छी पुल पर अर्जुन सिह ने उसके पुत्र से कहा कि तू रोज एक ही कपड़े पहन कर आता है, कहते हुए मां बहन की गन्दी-गन्दी गालियों देने लगा। जब उसके पुत्र ने उसे गालियां देने से मना किया तो अर्जुन सिह उसके पुत्र अमृत सिह के साथ माँ-बहन की गालियां देते हुए मारपीट करने लगा और जान से मारने की धमकी देते हुए चले गया।
जसवीर सिंह ने बताया कि दिनांक 18.04.2026 को वह और उसका पुत्र खनन के कार्य की छुट्टी होने के कारण डंपर का कार्य कराकर वीरपुर लच्छी से अपने घर ग्राम थारी को वापस आ रहे थे। जब वे पीएमश्री जीआईसी कॉलेज, ग्राम थारी के गेट के पास पहुंचे तो अर्जुन सिंह अपनी काले रंग की स्कूटी से आया और स्कूटी को रोककर उसके पुत्र पर निशाना साधकर जान से मारने की नीयत से तमंचे से एक राउण्ड फायर किया, उक्त फायरिंग में उसका पुत्र अमृत सिंह बाल-बाल बच गया। अर्जुन सिंह गाली-गलौच करते हुए व जान से मारने की धमकी देते पुनः तमंचा लोड करने लगा तभी उसका पुत्र मौका देख कर किसी तरह निकल आया।
जसवीर सिंह ने कहा कि उक्त व्यक्ति अत्यधिक शातिर किस्म का व्यक्ति है व कभी भी उसे व उसके परिजनों साथ कोई भी अप्रिय वारदात को अंजाम दे सकता है, उक्त अर्जुन सिंह पूर्व में भी कई अन्य मामलों में जेल जा चुका है। उसने अर्जुन सिंह के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है।
पुलिस नेजसवीर सिंह की तहरीर के आधार पर अर्जुन सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 109, 115(2), 351(3), 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई बीरेन्द्र सिंह बिष्ट के सुपुर्द की है।



